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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल को राजस्थान हाईकोर्ट से एक महीने की राहत मिल गई है। जस्टिस बिपिन गुप्ता की बैंच ने स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की स्टूडेंट्स शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर एक महीने तक रोक लगा दी है।
हालांकि कोर्ट ने इस स्टेज पर सीबीएसई के मान्यता (संबद्धता) रद्द करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूल एक सप्ताह में सीबीएसई के सामने रिप्रजेंटेशन दें। वहीं, सीबीएसई स्कूल के रिप्रजेंटेशन को तीन सप्ताह में तय करें।
तब तक क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को दूसरी स्कूल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
सीबीएसई की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा- स्कूल की याचिका मेंटिनेबल (चलने योग्य) नहीं है। सीबीएसई के प्रावधानों के अनुसार स्कूल के पास बोर्ड में रिप्रजेंटेशन देने का विकल्प खुला है। लेकिन स्कूल ने वैकल्पिक कानूनी उपायों को नजरअंदाज करते हुए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।
वहीं, स्कूल में छात्र सुरक्षा मानकों का भी गंभीर उल्लंघन हुआ है। ऐसे असुरक्षित माहौल में बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती हैं।
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