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दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए 16 तक कर सकेंगे आवेदन

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लोकजीवन संवाददाता

30 सितम्बर 2026, 02:05 PM 3 मिनट में पढ़ें

दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए 16 तक कर सकेंगे आवेदन

राजसमंद लोकजीवन। आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 16 अक्टूबर 2026 तक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णयों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना में केवल ग्रीन आतिशबाजी के विक्रय एवं उपयोग की अनुमति होगी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दीपावली के अवसर पर राजसमंद जिले में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में 16 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर 2 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प तथा 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में ग्रीन पटाखों का ही विक्रय करने तथा राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की घोषणा करनी होगी। शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रस्तावित व्यापार स्थल का स्पष्ट साइट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई गई हो, पूर्ण पता एवं हस्ताक्षरयुक्त विवरण संलग्न करना होगा। इसके साथ ही अनुज्ञापन यंत्र भरा होने की रसीद भी प्रस्तुत करनी होगी। जिन आवेदकों को गत वर्षों में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, उन्हें उसकी फोटो प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अतिरिक्त जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री अथवा विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रपत्र संबंधित उपखंड कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन संबंधित उपखंड कार्यालय में 16 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

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